अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। जहां, एपीवाई के तहत, 60 साल की उम्र में 1,000, 2,000, 3000, 4000 या 5000 रुपए प्रति माह न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दिए जाते हैं।
नया पात्रता मानदंड क्या है?
• ग्राहक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए
• उसका एक बचत बैंक खाता डाकघर/बचत बैंक में होना चाहिए
• ग्राहक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता हो।
योजना में दो बार बदलाव
अटल पेंशन योजना को सरकार की तरफ से 2015 में लांच किया गया था। योजना को शुरुआत असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों के लिए लागू किया गया था मगर बाद में भारत के सभी नागरिकों के लिए लागू किया गया। जिनकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है वह सभी लोग इस योजना से जुड़ सकते थे। मगर अब अटल पेंशन योजना में सरकार ने दोबारा बदलाव करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोग या जो पहले कभी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हों वे सभी लोग अब इस योजना का हिस्सा नहीं बन पायेंगे।
इन लोगों को नहीं मिलेगा अब योजना का लाभ
वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी 10 अगस्त के ताजा गैजेट नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया है कि, ‘कोई भी नागरिक जो इनकम टैक्स भरता है या पहले कभी भर चुका है, वह 01 अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। वित्त मंत्रालय ने अपनी ताजा गैजेट नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट कर दिया है कि किन लोगों को इनकम टैक्स पेयर माना जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी व्यक्ति, जिसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत इनकम टैक्स की देनदारी बनती है, उस व्यक्ति इनकम टैक्सपेयर माना जाएगा।