सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, देश ही नहीं विदेश से भी मिल रही है प्रतिक्रिया

अगस्त 2021 में अधिसूचित नियम और 2022 के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के भारत के प्रयासों के तहत 31 दिसंबर, 2022 तक प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई को मौजूदा 75 माइक्रोन से 120 माइक्रोन में बदल दिया जाएगा।

नई दिल्ली। पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। इसको लेकर देश ही नहीं, विदेशों से भी प्रतिक्रिया मिल रही है।

भारत में नॉर्वे के मिशन की उप प्रमुख और मंत्री सलाहकार मार्टीन आमदल बोथीम ने कहा कि हमने फैसला किया है कि आज से यहां दूतावास परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसमें कुछ ऐसा सामान भी शामिल है जो भारत की सिंगल यूज प्लास्टिक की सूची में नहीं है जैसे- प्लास्टिक बोतल। मैं भारत को, PM मोदी को सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स पर बैन के लिए बधाई देती हूं। इससे ऐसे प्लास्टिक में कमी आएगी जिसे समुद्र में फेंक दिया जाता है।

गौर करने योग्य यह भी है कि सिक्किम पहला राज्य है जिसने 1998 में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। सरकार ने प्लास्टिक बैग की मोटाई के लिए एक मानक तय किया है और खुदरा विक्रेताओं द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले बैग के लिए शुल्क अनिवार्य कर दिया। प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए सार्वजनिक स्थलों, राष्ट्रीय संपदाओं, जंगलों और समुद्री तटों पर साफ-सफाई अभियान शुरू किए गए हैं। पूरे देश में करीब 100 स्मारकों को शामिल किया गया है।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि पूरे देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक की 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रयास यही है कि ऐसे प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स जिन्हें रिसाइकिल नहीं किया जाता है, जो हमारे वातावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसे कैसे रोका जाए, इसके लिए ही प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन उन प्रोडक्ट्स की जगह पर दूसरा क्या सामान यूज किया जा सकता है इसके प्रचार प्रसार के लिए ही दिल्ली सरकार की ओर से आज से ‘प्लास्टिक विकल्प मेला’ शुरू किया गया है।

बता दें कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुल 19 वस्तुओं पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, मिठाई के बक्सों पर लपेटी जाने वाली फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली स्टिक, क्रीम, कैंडी स्टिक और 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं।