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लालू यादव को मिली बड़ी राहत, चारा घोटाले में हाईकोर्ट ने दिया फैसला

डोरंडा कोषागार मामले में हाईकोर्ट ने 27 साल बाद फरवरी में फैसला सुनाते हुए लालू यादव को दोषी पाया गया था, जिसके बाद उन्हें पांच साल की कैद और जुर्माना की सजा सुनाई गई थी। लालू यादव को चार मामलों में पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी. अब पांचवें मामले में भी इन्हें जमानत मिल चुकी है।

रांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के लिए शुक्रवार का दिन बेहद सुकून वाला रहा है। डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में सजा काट रहे लालू यादव को जमानत मिल गई है। चारा घोटाले से जुड़ा यह पांचवा मामला है, जिसमें लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी।

झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में उन्हें राहत दिया है। मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी से जुड़ा हुआ है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी को लेकर सुनवाई है। राजद सुप्रीमो लालू यादव की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने प्रार्थी और सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद लालू यादव को शर्त के साथ जमानत दे दी। कोर्ट ने 10 लाख रुपये जुर्माना की राशि जमा करने व 100000 के बंधन पत्र पर जमानत की सुविधा प्रदान की है।

बता दें कि डोरंडा कोषागार मामले में कोर्ट ने 27 साल बाद फरवरी में फैसला सुनाते हुए लालू यादव को दोषी पाया था। सीबीआई ने साल 1996 में अलह-अलग कोषागारों से अवैध तरीके से राशियों की निकासी को लेकर 53 केस दर्ज किए थे। इन सभी में डोरंडा कोषागार का मामला सबसे बड़ा था, जिसमें 170 आरोपी थे, जिनमें से 55 की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने उन्हें पांच साल की कैद और जुर्माना की सजा सुनाई गई थी।

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