Home क्राइम रेमडीसीबर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाला गिरोह पकड़ा

रेमडीसीबर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाला गिरोह पकड़ा

एक ओर कोरोना का कहर, दूसरी ओर कालाबाजारी का चलन। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस ने विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर रेमडीसीबर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है।

बागपत । आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी राज कमल यादव के निर्देश पर की जनपद में कहीं भी किसी दवा की कोई भी कालाबाजारी या जमाखोरी होने पर प्रभावी कर्येवाही करने के क्रम में औषधि निरीक्षक बागपत एवम् क्राइम ब्रांच बागपत को प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 19/5/2021 को औषधि निरिक्षक बागपत एवं क्राइम ब्रांच के निरीक्षक संजीव कुमार एवं थाना कोतवाली पुलिस बागपत द्वारा वंदना चौक पर बड़ौत से बागपत के तरफ आती एक महिंद्रा xuv 500 गाड़ी जिसका नो UK08AL3844 की चैकिंग के दौरान
गाड़ी में बैठे तीन व्यक्ति मुकुंद पुत्र मनमोहन, मनमोहन पुत्र बाल किशन एवम् बिशन पुत्र लक्ष्मण द्वारा संयुक्त रूप से गाड़ी में ही रखे रेमडीसिविर इंजेक्शन की 60 vials / इंजेक्शन पाए gayi।
जिसके बारे में पूछे जाने पर तीनों द्वारा बताया गया कि वह इन इंजेक्शन को पंजाब के एक मेडिकल स्टोर से खरीदते थे और दिल्ली में उचे दामों में एक इंजेक्शन के 20-30 हज़ार रुपए में बेचने के लिए ले जा रहे थे। मौके पर इन इंजेक्शन के किसी भी प्रकार के क्रय विक्रय बिल एवम् कोई भी औषधि लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया।
मौके पर औषधि निरीक्षक बागपत द्वारा इन इंजेक्शन का नमूना संग्रहित किया एवं बाकी बची सभी औषधि एवम् महिंद्रा xuv 500 को सीज करते हुए जब्त कर लिया गया है। तीनो अभियुक्तों के विरूद्ध ipc की धारा 420,275,276 एवं औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 18/27 एवम् आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत एफ आई आर

तीनो से इन इंजेक्शन को पहले भी खरीदा और बेचे जाने की जानकारी हेतु पूछ ताछ चल रही है । जिनका भी नाम इनके द्वारा बताया जायेगा या इनके साथ संलिप्तता पाए जाने पर उनके विरूद्ध भी नियमनुसार कर्येवाही की जाएगी। मौके पर संग्रहीत नमूने को जांच के लिए भेजे जा रहे है।

औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है जिनकी रिपोर्ट आने पर एवं विवेचना करने पर आग्रिम कार्यवाही औषधि एवम् प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 18/27 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागपत में वाद दाखिल कराया जाएगा ।
औषधि निरीक्षक द्वारा बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में सभी प्रकार की दवाइयां मानकों एवं गुणवत्ता के साथ सभी मेडिकल स्टोर्स पर बिक्री सुनिश्चित कराने एवं किसी भी मेडिकल स्टोर द्वारा औषधि की कालाबाजारी में संलिप्तता की जांच के उद्देश्य से आगे भी इसी प्रकार अभियान संचालित करते हुए मेडिकल स्टोर्स की जांच की जाएगी और नियम विरूद्ध पाए जाने पर इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।

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