नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शनिवार को कोविड-19 (COVID19) रोधी टीके, उपचार में काम आने वाले ऑक्सीजन (OXygen) और ऑक्सीजन संबंधी उपकरणों के आयात से मूल सीमा शुल्क में छूट प्रदान कर दी है। टीकों, ऑक्सीजन और संबंधित उपकरणें की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और किफायदी दरों में मुहैया कराने के लिए यह फैसला किया गया। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय किए गए।
जिन उपकरणों को सीमा शुल्क से छूट दी गई है उनमें चिकित्सीय ऑक्सीजन के अलावा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के साथ प्रवाह मीटर, रेग्युलेटर, कनेक्टर्स और टयूबिंग, वैक्यूम प्रेशर स्विंग एब्जॉरप्शन (वीपीएसए), प्रेशर स्विंग एब्जॉरप्शन (पीएसए) ऑक्सीजन संयंत्र, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन वायु पृथक्करण इकाइयां (एएसयू), लिक्विड/गैसीय ऑक्सीजन का उत्पादन, ऑक्सीजन कनस्तर, ऑक्सीजन भरने की प्रणाली ऑक्सीजन भंडारण टैंक और ऑक्सीजन सिलेंडर शामिल हैं।
इनके अलावा ऑक्सीजन जेनरेटर, ऑक्सीजन ले जाने वाले आईएसओ कंटेनर, ऑक्सीजन के लिए क्रायोजेनिक रोड ट्रांसपोर्ट टैंक, उपरोक्त वस्तुओं का ऑक्सीजन के उत्पादन, परिवहन, वितरण या भंडारण के लिए उपकरणों का निर्माण सहित अन्य कई अन्य उपकरणों को छूट देने का फैसला किया गया है।
बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, नीति आयोग के सदस्य, डॉ गुलेरिया और राजस्व विभागों के सचिव, स्वास्थ्य और डीपीआईआईटी विभाग के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।
बयान में कहा गया, ‘‘तत्काल प्रभाव से तीन महीने की अवधि के लिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों से जुड़ी वस्तुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से पूरी तरह छूट देने का निर्णय लिया गया है।’’बयान में दावा किया कि इन कदमों से वस्तुओं की उपलब्धता को बढ़ावा मिलेगा और वह किफायती भी होंगे। प्रधानमंत्री ने राजस्व विभाग को ऐसे उपकरणों के निर्बाध और त्वरित सीमा निकासी प्रक्रिया को निर्बाध सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।