अर्धसैनिक बल के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर राज्यसभा में मुद्दा उठाएंगे दीपेंद्र हुड्डा

मांग की गई है कि अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों को सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए लागू पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाने की अनुमति दी जाए।

दिल्ली।दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के सभी कर्मियों को सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्देश देने के एक महीने से भी कम समय के बाद, हरियाणा के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह योजना बनाई है।

संसद के उच्च सदन में चल रहे सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाने के लिए हाल ही में राज्यसभा के महासचिव को भेजे पत्र में हुड्डा ने इस मुद्दे को जनहित का मामला बताते हुए इसे सदन में उठाने की इच्छा जताई थी.

इस साल जनवरी में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया था जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) सशस्त्र बलों का एक हिस्सा है। इसके अलावा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने 6 अगस्त 2004 के एक परिपत्र के माध्यम से स्पष्ट किया कि गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय बलों को संघ के सशस्त्र बल घोषित किया गया है।