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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुब्रमण्यम स्वामी को छह सप्ताह के भीतर लुटियंस का बंगला खाली करने का दिया आदेश

जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि निर्विवाद रूप से बंगले का आवंटन सुब्रमण्यम स्वामी को पांच साल के लिए किया गया था और वह अवधि समाप्त हो गई है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ सुब्रमण्यम स्वामी को लुटियंस बंगला क्षेत्र में अपने सरकारी आवास को छह सप्ताह के भीतर अधिकारियों को सौंपने का निर्देश दिया है।

जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि बंगले का आवंटन पांच साल के लिए किया गया था और निर्धारित समय अब समाप्त हो गया है। पीठ ने कहा, “अदालत को ऐसी कोई सामग्री नहीं दिखाई गई है, जो जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को सरकारी आवास के आवंटन की आवश्यकता को बताती हो।“

बता दें कि स्वामी 24 अप्रैल तक संसद के ऊपरी सदन के सदस्य थे तथा उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कहा गया था कि सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जेड श्रेणी की सुरक्षा के लिए आवश्यक आवास जो मूल रूप से उन्हें आवंटित किया गया था, उसे जारी रखा जाना चाहिए।

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