दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सेंट स्टीफंस कॉलेज की “गैर-अल्पसंख्यक कैटेगरी” से संबंधित स्नातक छात्रों के प्रवेश के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया को अनुचित माना है और कॉलेज को केवल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) के रिजल्ट के आधार पर एडमिशन देने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने कॉलेज को दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के निर्देशों के अनुसार अपनी एडमिशन प्रॉस्पेक्टस को वापस लेने और संशोधित एडमिशन प्रोसीजर की घोषणा करते हुए एक पब्लिक नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम की खंडपीठ ने कहा कि “कॉलेज इस निर्देश का पालन करेगा कि स्नातक पाठ्यक्रमों में आवेदन करने वाले गैर-अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के प्रवेश के लिए CUET-2022 स्कोर को 100 प्रतिशत वेटेज दिया जाना चाहिए।“
सेंट स्टीफंस कॉलेज और डीयू सामान्य सीटों पर प्रवेश के लिए इंटरव्यू से इनकार करने पर आमने-सामने हैं। बता दें कि कॉलेज ने अप्रैल में घोषणा की थी कि वह CUET स्कोर को 85 फीसदी और इंटरव्यू को 15 फीसदी वेटेज देगा।
वहीं अदालत ने कहा कि “विश्वविद्यालय से संबद्ध सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को उक्त विश्वविद्यालय के मानदंडों और प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।”