याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय ने कहा “आप 1-2 दिनों के लिए मांस खाने से रोक सकते हैं”

अहमदाबाद नगर निगम ने शहर के एकमात्र स्लेटरहाउस को त्योहारों के कारण कुछ दिनों के लिए अपने शटर बंद करने का आदेश दिया था।

गुजरात उच्च न्यायालय ने एक जैन त्यौंहार के कारण कुछ दिनों तक मांस नहीं खाने के अहमदाबाद नगर निगम के आदेश का समर्थन किया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को स्लेटरहाउस को अस्थायी रूप से बंद करने को कहा है।

बता दें कि अहमदाबाद नगर निगम ने शहर के एकमात्र बूचड़खाने को 24 से 31 अगस्त और 4 से 9 सितंबर के बीच त्योहारों के कारण अपने शटर बंद करने का आदेश दिया था।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिर्पोट के अनुसार याचिकाकर्ता कुल हिंद जमीयत-अल कुरेश एक्शन कमेटी गुजरात ने उच्च न्यायालय को बताया कि एएमसी का आदेश लोगों के भोजन के अधिकार का उल्लंघन है।

वहीं सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप भट्ट ने जवाब दिया कि, ‘’आप एक-दो दिन के लिए खुद को मीट खाने से रोक सकते हैं।’’

समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले दानिश कुरैशी रजावाला ने कहा कि मामला खुद पर रोक लगाने का नहीं है बल्कि मामला मौलिक अधिकारों का है।

बता दें कि सुनवाई के बाद जस्टिस भट्ट ने मामले को 2 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।