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Lalu Yadav Bail : लालू यादव को मिली जमानत, राजद में खुशी की लहर

झारखंड हाईकोर्ट ने राजद सुप्रीम लाूल यादव को जमानत दे दी गई। पांच-पांच लाख रुपए जुर्माना राशि जमा करने और 1-1 लाख के निजी मुचलके पर हाईकोर्ट ने शनिवार को उन्हें शर्तों के साथ जमानत दे दी। लालू की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा।

रांची। झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand Highcourt) ने राजद नेता लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को चारा घोटाला मामले में जमानत दी। करीब 40 माह बाद लालू प्रसाद जेल से बाहर आएंगे। फिलहाल लालू अस्वस्थ हैं और दिल्ली के एम्स (AIIMS) में उनका इलाज चल रहा है। हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद (Lalu Prasad yadav) को पांच-पांच लाख रुपए जुर्माना राशि जमा करने और 1-1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान दी।

चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand Higchourt) ने शनिवार को उन्हें शर्तों के साथ जमानत दे दी। लालू प्रसाद ने अपने स्वास्थ्य और दुमका कोषागार केस में मिली आधी सजा काट लेने के आधार पर जमानत मांगी थी। सीबीआई की ओर से लालू प्रसाद को जमानत का विरोध किया गया।

उनके जमानत मिलने के बाद राजद में खुशी की लहर है। हालांकि, राजद की ओर से तेजस्वी यादव (Tejasvi Yadav) ने कहा है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी को ज़मानत मिली। सभी शुभचिंतकों, समर्थकों और कार्यकर्ताओं से विनम्र आग्रह किया जाता है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी अपने घरों में ही रहे। किसी प्रकार का कोई भी जश्न नहीं मनाए। आपसे विशेष आग्रह है कि पटना स्थित आवास पर किसी भी प्रकार की कोई भीड़ जमा नहीं करे। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी जी कोरोना गाइडलाइंस के चलते विगत कई दिनों से मुलाक़ातियों से नहीं मिल रहे है।

असल में, लालू यादव की ओर से हाईकोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kippal Sibbal) ने पक्ष रखा। उन्होंने लालू यादव के स्वास्थ्य और आधा समय तक जेल में रहने का वास्ता दिया। हालांकि, सीबीआई ने इसका भी विरोध किया। बता दें कि गंभीर बीमारियों से ग्रस्‍त लालू प्रसाद यादव का इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है। इससे पहले वे रांची के रिम्स में इलाजरत थे।

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