नोएडा के पालतू जानवरों के मालिकों के लिए नए नियम, दुर्घटना होने पर होगा 10 हजार जुर्माना

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया है।

नोएडा पालतू जानवरों के मालिकों के लिए नए नियमों को लागू करने के लिए तैयार है, जिसमें पालतू जानवर द्वारा किसी पर हमला करने पर ₹10,000 का जुर्माना शामिल हो सकता है। नोएडा प्राधिकरण ने शनिवार को अपने नवीनतम दिशा-निर्देशों में पालतू जानवरों के मालिकों के लिए अगले साल 31 जनवरी तक अपने पालतू जानवरों का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। वहीं ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

नए नियमों के अनुसार पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण कोई अप्रिय घटना होने पर घायल व्यक्ति या जानवर का इलाज पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा करवाया जाएगा और साथ ही 1 मार्च, 2023 से ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा।“ वहीं नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी ने एक ट्वीट में कहा, “अगर पालतू कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा जाता है, तो उसे साफ करने की जिम्मेदारी पशु मालिक की होगी।“

प्राधिकरण ने पालतू कुत्तों का रेबीज रोधी टीकाकरण भी अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर मालिकों को हर महीने 2,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। अधिकारियों ने यह भी बताया कि “आरडब्ल्यूए (रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन) / एओए (अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन) / गाँव के निवासियों की सहमति से, बीमार स्ट्रीट डॉग्स के लिए डॉग शेल्टर का निर्माण किया जा सकता है, हालाँकि, रखरखाव संबंधित आरडब्ल्यूए/एओए की जिम्मेदारी होगी।