प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने पुलिस के हवाले से बताया कि योग गुरु रामदेव के खिलाफ कथित तौर पर शत्रुता को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में रविवार को राजस्थान के बाड़मेर जिले में संतों की एक बैठक में उनकी भड़काऊ टिप्पणी के चलते एफआईआर दर्ज की गई है।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थानीय निवासी पठाई खान की शिकायत के आधार पर चौहटन पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।
परहाई चौहटन पुलिस स्टेशन के एसएचओ भूताराम के अनुसार, आईपीसी की धारा 153A (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना),295A (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से) और 298 (जानबूझकर किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से बोलना, शब्द आदि बोलना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।