आरएसएस ने तमिलनाडु मार्च किया रद्द, कोर्ट के आदेश के खिलाफ करेंगे अपील

मद्रास हाई कोर्ट ने उसे केवल मैदान या स्टेडियम जैसे परिसर में ही मार्च निकालने की अनुमति दी थी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, या आरएसएस ने कल पूरे तमिलनाडु में अपना प्रस्तावित रोड मार्च नहीं आयोजित करने का फैसला किया है, यह निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें केवल मैदान या स्टेडियम जैसे परिसर में मार्च आयोजित करने की अनुमति देने के लिया गया है।

एक बयान में, दक्षिणपंथी हिंदू संगठन ने कहा कि “आदेश अस्वीकार्य है” और वे इसके खिलाफ अपील करेंगे।

बता दें कि कल ही, मद्रास उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को रविवार, 6 नवंबर को पूरे तमिलनाडु में 44 स्थानों पर मार्च निकालने की अनुमति दी थी। अदालत ने फैसला सुनाया था कि आरएसएस को शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालना चाहिए या परिणाम भुगतने चाहिए।

वहीं आरएसएस के एक बयान में कहा गया है कि “ मार्च कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल और अन्य जगहों पर खुले में होता है। हम 6 नवंबर को अपना तमिलनाडु रूट मार्च नहीं निकाल रहे हैं। हम अपील करेंगे।“