अभिनेत्री तुनिशा शर्मा केस में जमानत के लिए शीजान खान पहुंचे हाईकोर्ट

शीजान खान ने अपनी याचिका में कहा है कि संबंध बनाना और ब्रेक-अप जीवन के सामान्य पहलू हैं और इसलिए उन्हें तुनिषा की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

शीजान खान ने अपनी याचिका में कहा है कि संबंध बनाना और ब्रेक-अप जीवन के सामान्य पहलू हैं और इसलिए उन्हें तुनिषा की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

खान की जमानत याचिका पर मंगलवार को न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की एकल पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी, एफआईआर को रद्द करने और अंतरिम जमानत पर रिहा करने की उनकी दूसरी याचिका पर न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पी के चव्हाण की खंडपीठ द्वारा 30 जनवरी को सुनवाई की संभावना है।

खान की जमानत याचिका पर मंगलवार को न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की एकल पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी, एफआईआर रद्द करने और अंतरिम जमानत पर रिहा करने की उनकी दूसरी याचिका पर न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पी के चव्हाण की खंडपीठ द्वारा 30 जनवरी को सुनवाई की संभावना है।