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सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी निगरानी, फोन के इस्तेमाल पर रोक के साथ नवलखा को नजरबंद करने की दी अनुमति

70 वर्षीय कार्यकर्ता के साथी पर भी पाबंदी लगाई गई है, जिसे केवल एक सामान्य फोन का उपयोग करने की इजाजत दी गई है और उसकी कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है।

Indian human rights activists Gautam Navlakha speaks after displaying a report by two human rights groups during a press conference in Srinagar on December 6,2012. Human Rights groups released the names of 500 people, including 235 army personnel and 31 pro-government militants, for their alleged involvement in incidents of rights violations in Jammu and Kashmir during the last 20 years. AFP PHOTO/ Tauseef MUSTAFA (Photo by TAUSEEF MUSTAFA / AFP)

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी गौतम नवलखा की याचिका को राष्ट्रीय जांच एजेंसी की आपत्तियों के बावजूद स्वास्थ्य के आधार पर जेल से नजरबंद करने की अनुमति दे दी है।

जस्टिस के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि शुरू में नजरबंदी एक महीने के लिए होगी, जिसके बाद अदालत इसकी समीक्षा करेगी। पीठ ने उनके अलावा उनके साथी साहबा हुसैन पर भी पाबंदियां लगाई हैं। पाबंदियो में फोन के उपयोग पर प्रतिबंध शामिल हैं।

नवलखा को ट्रांसफर करने से पहले अदालत ने एनआईए को “परिसर का आवश्यक मूल्यांकन करने” की अनुमति दी। इसके आदेश में कहा गया है कि एजेंसी “उपयुक्त पुलिस कर्मियों को तैनात करने के लिए स्वतंत्र है” ताकि नजरबंदी के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए और आरोपी को अपनी सुरक्षा पर किए गए खर्च के लिए 2.4 लाख रुपये जमा करने के लिए कहा।

 

 

 

 

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