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दिल्ली में पटाखों पर से प्रतिबंध हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अदालत ने पटाखों के उपयोग के संबंध में पहले ही विस्तृत आदेश पारित कर दिया है और पिछले आदेश को ख़ारिज नहीं करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में पटाखों पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है। हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर से प्रतिबंध नहीं हटाएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है।

दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा सांसद मनोज तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों की बिक्री और खरीद और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देते हुए कहा कि अदालत पहले ही इस संबंध में विस्तृत आदेश पारित कर चुकी है। पटाखों के उपयोग के लिए और पिछले आदेश को ख़ारिज नहीं करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर हमारा आदेश बिल्कुल स्पष्ट है। हम पटाखों की अनुमति कैसे दे सकते हैं, भले ही वे हरे पटाखे हों। साथ ही SC ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आपने दिल्ली का प्रदूषण देखा है?

न्यायमूर्ति एम आर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता और खराब होगी जिससे हालात और खराब हो जाएंगे।

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