कोरोना संक्रमण के बढ़ते कहर के बीच बिहार सरकार ने पूरे प्रदेश में 05 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है.

जिलाधिकारी ने कहा लॉकडाउन की अवधि के दौरान अनावश्यक आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति के सड़क पर घुमने पर ही पाबंदी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने 50 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग कर सकेंगे।

गौरतलब है कि जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेलगाम हो गई है. आज भी जिले में कोरोना पॉजिटिव केसेज की संख्या 250 आई है तथा कुल पॉजिटिव केसेज 1228 हो चुकी है. अब तक जिले में 6743 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं. इनमें से 5494 लोग ठीक हो चुके है बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी राज्य में लॉकडाउन संबंधी आदेश के संबंध में जिलावासियों को अवगत कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश ने लॉकडाउन संबंधी विस्तृत आदेश से पत्र के माध्यम से अवगत कराया। उन्होंने संक्रमण के खतरों से निजात पाने के लिये आम जिलावासियों को नियमित रूप से मास्क का सेवन, शारीरिक दूरी का ध्यान रखने व नियमित अंतराल पर हाथों की सफाई के साथ-साथ प्राथमिकता के आधार पर अपना टीकाकरण सुनिश्चित कराने की अपील की। डीएम ने कहा टीकाकरण ही संक्रमण के खतरों से निजात पाने का सबसे कारगर जरिया है। उन्होंने कहा जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। लिहाजा राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शुमार है। तथा जिले में बढ़ते संक्रमण पर रोकथाम के लिए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग हर आवश्यक कदम उठा रहा है। इसको लेकर प्रतिदिन आवश्यकतानुसार जरूरी निर्णय भी लिए जा रहे हैं। किन्तु, इस वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रभाव पर विराम लगाने के लिए सामाजिक सहयोग भी बेहद जरूरी है। मैं जिले वासियों से अपील करता हूं सभी लोग जारी गाइडलाइन का पालन करें और इस वैश्विक महामारी के खिलाफ लडाई में सकारात्मक सहयोग करें। तभी हम इसपर काबू पा सकते हैं और इसे मात देने में सफल हो सकते हैं।

तीन श्रैणियों के आधार पर वाहन पास होंगे निर्गत

डीएम ने कहा कि ईपास के लिये तीन श्रेणियों में वाहनों के उपयोग को वर्गीकृत किया गया है। इसमें अधिकारिक वाहन, व्यवसायिक वाहन, निजी वाहन को शामिल किया गया है। अनुमंडल व जिला क्षेत्र में संबंधित एसडीओ पास निर्गत करने के लिये जिम्मेदार होंगे। इसके लिये निर्धारित पोर्टल का लिंक जिला के अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिले से बाहर यात्रा के लिये पास निर्गत करने को लेकर एडीएम को अधिकृत किया गया है। तो एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा के लिये जिलाधिकारी के माध्यम से पास निर्गत जाना है।

सुबह 07 बजे से 11 बजे तक संचालित होंगे खाद्य पदार्थ की दुकानें

जिलाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश ने कहा लॉकडाउन संबंधी जारी आदेश 05 से 15 मई तक प्रभावी रहेंगे। इस दौरान राज्य सरकार से संबंधित कार्यालय बंद रहेंगे। आवश्यक सेवा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सिविल सर्जन कार्यालय, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार सहित अन्य कार्यालय इस दौरान खुले रहेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों का संचालन भी पूर्ववत जारी रहेगा। इसके साथ ही बैंकिंग, बीमा, एटीएम, ई कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां, पेट्रोल पंप, एलपीजी सेवाओं का प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है। वाणिज्यिक व निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठान इस दौरान बंद रहेंगे। आवश्यक खाद्य सामग्री की दुकानों का संचालन सुबह 07 बजे से 11 बजे तक ही खुले रहेंगे।

अनावश्यक आवगमन पर होगी सख्त पाबंदी

जिलाधिकारी ने कहा लॉकडाउन की अवधि के दौरान अनावश्यक आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति के सड़क पर घुमने पर ही पाबंदी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने 50 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग कर सकेंगे। रेल, वायुयान सहित लंबी दूरी की यात्रा पर प्रतिबंध कोई प्रतिबंध नहीं होगा। जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिये वाहन के उपयोग की छूट होगी। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान के परिचालन पर पूर्व की तरह पाबंदी होगी। होटल रेस्टोरेंट में बैठ कर खाना खाने पर पाबंदी होगी। लेकिन होम डिलवरी के लिये इसका परिचालन सुबह 07 बजे से रात 09 बजे तक किया जा सकेगा। इसके साथ ही धार्मिक स्थल व किसी तरह के धार्मिक आयोजन पर लॉकडाउन के दौरान रोक होगी। शादी समारोह में अधिक से अधिक 50 व श्राद्ध कर्म में 20 व्यक्ति ही भाग ले सकेंगे। डीजे व किसी तरह के जुलूस का आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित होने की बात जिलाधिकारी ने कही।
जिलाधिकरी डॉ आदित्य प्रकाश द्वारा इस आदेश के आलोक में सभी प्रखंडों, नगर निकाय क्षेत्रों, के पदाधिकारी को अपने अपने क्षेत्र में माईकिंग द्वारा प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने निदेश दिया है कि नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में एक-एक प्रचार रथ रख कर अगले एक माह तक कोविड – 19 का प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे । इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रो में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रत्येक प्रखंड में एक-एक प्रचार रथ के माध्यम से सभी गॉव एवं वार्ड के क्षेत्रो में कोविड-19 के प्रभाव से प्राभावित व्यक्तियो, क्षेत्रो, कन्टेमेट एरिया तथा इससे बचाव के किये जाने वाले उपायों की जानकारी माईकिंग के द्वारा प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेगें। जिलाधिकारी निदेश के आलोक में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,कार्यपालक पदाधिकारी नगर निकाय क्षेत्र द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में लगातार प्रचार – प्रसार करवाया जा रहा है और कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण एवं बचाव के उपाय हेतु क्षेत्र विशेष में फैल रहे इस बीमारी की जानकारी आम लोगो तक पहुंचाया जा रहा है। ताकि आमजन इससे बचाव हेतु आवश्यक प्रयास कर सके। जिला प्रशासन जिला वासियों से अपील करता है कि लॉक डाउन का पालन करें, सरकार के निर्देश के अनुरूप ही घर से बाहर निकले । साफ- सुथरे मास्क का प्रयोग करे ,सोशल डिस्टेंस का पालन करे । कोरोना महामारी से बचने के लिए टीका जरूर लगवाएं ।