Lockdown : 15 मई तक के लिए बिहार में लॉकडाउन लागू: नीतीश कुमार

बिहार सरकार को पटना हाइकोर्ट लताड चुका है। कोरोना मरीजों के उपचार के संबंध में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने यह सवाल पूछा था कि आदेश के बाद भी कोरोना मरीजों के उपचार की सुविधाएं नहीं बढ़ी हैं।

पटना। आखिरकार बिहार सरकार (Bihar Govt.) ने वह निर्णय ले ही लिया, जिसका इंतजार था। कोरोना ()COVID19) के बढते मामले ने सरकार को इसके लिए बाध्य किया था। सोमवार को टीनएबी (hindi.thenationalbulletin.in) ने अपनी खबर में इस बात का संकेत दे दिया था।

मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने ट्वीट कर जानकारी दी कि बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन (Lockdown in Bihar) लागू रहेगा। नीतीश कुमार ने ट्विट किया कि कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई, 2021 तक लाॅकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके विस्तृत मार्गनिर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह (Crisis management Group) को कार्रवाई करने हेतू निदेश दिया गया है।

बता दें कि सोमवार को बिहार में 174 लोगों की मौत हो गयी। 42 की मौत पटना में हुई, जबकि 132 की मौत बिहार के अन्‍य जिलों में हो गयी। हालांकि स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के अनुसार राज्‍य में इलाज के दौरान 82 लोगों की मौत हुई है। मगध, भोजपुर और सारण में 59 लोग की कोरोना से जान चली गई। गया में नौ, सीवान और बेगूसराय में आठ-आठ, रोहतास में छह के अलावा नालंदा और वैशाली में पांच-पांच की मौत तो गई। भोजपुर और बक्सर में चार-चार, अरवल में तीन, सारण, गोपालगंज और कैमूर में दो-दो तथा जहानाबाद में एक को कोरोना ने लील लिया।

कोरोना संक्रमण में वृद्धि और उपचार को लेकर पटना हाईकोर्ट (Patna Highcourt) ने सख्त रुख अपनाते हुए महाधिवक्ता से कहा कि राज्य सरकार से बात करें और मंगलवार यानी चार मई को बताएं कि राज्य में लॉकडाउन लगेगा या नहीं। साथ ही कहा कि अगर आज निर्णय नहीं आता है तो हाईकोर्ट कड़े फैसले ले सकता है।