नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को अदालत की अवमानना के लिए चार महीने की कैद की सजा सुनाई है। उन पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को चार सप्ताह के भीतर ब्याज के साथ 40 मिलियन अमरीकी डालर जमा करने का निर्देश दिया है जिसे उन्होंने परिवार के नाम कर दिया था। अदालत ने आदेश का पालन नहीं करने पर माल्या की संपत्ति कुर्क करने को कहा।
कोर्ट ने कहा है कि अगर माल्या जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो उन्हें 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या से विदेश में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन डॉलर को भी चुकाने के लिए 4 हफ्ते यानी एक महीने का वक्त दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने तीन जजों की बेंच जस्टिस यू यू ललित,जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने ये फैसला सुनाया है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बकाया न चुकाने की अर्जी दी थी। जिसपर कोर्ट ने ये फैसला लिया है।