मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिल गई जमानत, राजनीति में होगा ये बदलाव

 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में जमानत दे दी। यह फैसला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने सुनाया। शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को पहली बार गिरफ्तार किया था। बाद में सीबीआई ने उन्हें 26 जून को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया। सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के कारण, वे 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बावजूद तिहाड़ जेल में ही हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले में CBI द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दे दी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, “…करीब 40 लोगों को आरोपी बनाया गया था और सिर्फ 2 लोग आज जेल में बचे थे, इसलिए ज़मानत तय थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों के बारे में जो कहा वो केंद्र सरकार के लिए बड़ी फटकार है…सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी ये षड्यंत्र कर रही थी…केंद्र सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए.

AAP नेता गोपाल राय ने कहा, “सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई। सभी लोगों के अंदर खुशी का माहौल है। पूरे दिल्ली और देश में एक संदेश गया है कि तानाशाही कितना भी मजबूत हो उसे एक दिन हारना पड़ता है..”