नई दिल्ली। कथित शराब घोटाले के मद्देनजर ईडी की कार्रवाई को लेकर दिल्ली में खूब चर्चा हो रही है। ईडी के 8 सम्मन के बाद भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं अब तक। शनिवार को इस मामले में कोर्ट से सीएम केजरीवाल को बेल मिल गई।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार अब हट गई है क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें राहत देती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कोर्ट में पेश हुए थे जहां मात्र 15 हजार रुपये के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी गई है। इसके साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों को संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज़ एवेन्यू कोर्ट द्वारा जमानत मिलने पर केंद्रीय मंत्री वी.के. सिंह ने कहा, “…शराब घोटाला दिल्ली का एक बहुत बड़ा घोटाला है, जिसकी जांच ED कर रही है और जब तक सत्य नहीं निकलेगा तब तक ये मामला सुलझने वाला नहीं है।”
दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ये पेशी शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी की शिकायत पर की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में ईडी के समन पर पेश न होने को लेकर उनके खिलाफ दर्ज जांच एजेंसी के दो मामलों के संबंध में अदालत के समक्ष पेश हुए। अदालत ने ईडी के समन पर पेश न होने को लेकर जांच एजेंसी द्वारा दर्ज दो मामलों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी। अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत कक्ष से जाने की अनुमति दी, ईडी द्वारा दर्ज दो मुकदमों में सुनवाई जारी रहेगी।
अरविंद केजरीवाल की पेशी के बाद आप पार्टी के कानूनी प्रमुख संजीव नासियार ने कहा कि ईडी के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुसार नहीं हैं और अवैध हैं। अदालत अब इसका फैसला करेगी। हमें अदालत पर पूरा भरोसा है। अदालत जो भी फैसला करेगी हमारा निर्णय उसी के अनुसार होगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सीएम (अरविंद केजरीवाल) को समन किया था। पिछली बार वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल हुए थे जब उन्हें दोबारा निर्देश दिया गया तो उन्होंने कहा कि वह सशरीर उपस्थित होंगे। वह आज पेश हुए और जमानत बांड जमा किया। जमानत मंजूर हो गई।