नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड मामले में मंगलवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर 7 फरवरी को सुनवाई करेगा। आज सुनवाई के दौरान आफताब ने अपना वकील बदलने की बात कही। दिल्ली पुलिस ने 6629 पन्नों की चार्जशीट में आफताब को एकमात्र आरोपित बनाया है। चार्जशीट में करीब सौ गवाहों के अलावा फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को आधार बनाया गया है। आफताब अभी न्यायिक हिरासत में है।
कोर्ट ने 23 दिसंबर, 2022 को आफताब के आवाज के नमूने (वॉयस सैंपल) लेने की दिल्ली पुलिस को अनुमति दी थी। 22 दिसंबर, 2022 को आफताब ने कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली थी। आफताब ने कोर्ट से कहा था कि वो अभी जेल से बाहर नहीं आना चाहता है। 17 दिसंबर, 2022 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आफताब के वकील एमएस खान को बताया था कि आफताब का ई-मेल आया है कि उसने वकालतनामा पर हस्ताक्षर जरूर किया है, लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जमानत याचिका दायर हो रही है।
साकेत कोर्ट ने 21 नवंबर, 2022 को आरोपित आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट करने की अनुमति दी थी। उसके पहले साकेत कोर्ट ने आफताब का नार्को टेस्ट करने का आदेश दिया था। श्रद्धा आफताब के साथ रहती थी। आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर करीब तीस टुकड़े कर दिए थे। उसके शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा हुआ था। वो शव के अंगों को अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर फेंकता था। बाद में पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के कई अंगों को बरामद किया।
Shradha Murder Case : दिल्ली के साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल, 7 फरवरी को सुनवाई
सुनवाई के दौरान आफताब ने अपना वकील बदलने की बात कही