दिल्ली पुलिस ने मकोका मामले में बाल्यान की जमानत याचिका का विरोध किया

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने मकोका मामले में आम आदमी पार्टी के उत्तम नगर से विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका का विरोध किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि बाल्यान ने अपने बयान में गैंगेस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के साथ अपने संबंधों का खुलासा किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने जमानत याचिका पर कल यानी 9 जनवरी को भी सुनवाई करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सह आरोपितों के इकबालिया बयानों का हवाला देते हुए कहा कि नरेश बाल्यान नंदू के संगठित अपराध सिंडिकेट में एक मददगार और साजिशकर्ता है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि नरेश बाल्यान ने सिंडिकेट के एक सदस्य को पैसे भी मुहैया कराए थे। दिल्ली पुलिस ने 4 जनवरी को मकोका से जुड़े मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने इसी मामले में रितिक पीटर के खिलाफ मकोका की धारा 3 के तहत लगभग 300 पेजों की चार्जशीट दाखिल की है। कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर 9 जनवरी को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने 21 दिसंबर, 2023 को नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। मकोका के मामले में नरेश बाल्यान 9 जनवरी तक की न्यायिक हिरासत में है।

दिल्ली पुलिस ने 4 दिसंबर को वसूली के मामले में नरेश बाल्यान को जमानत मिलने के बाद मकोका के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली पुलिस ने वसूली के मामले में नरेश बाल्यान को 30 नवंबर की रात में गिरफ्तार किया था। इससे पहले भाजपा ने नरेश बाल्यान की एक ऑडियो क्लिप जारी की थी, जिसमें गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और बाल्यान के बीच बातचीत थी। इस ऑडियो क्लिप को शेयर करते हुए भाजपा ने नरेश बाल्यान पर वसूली का आरोप लगाया था। इसी ऑडियो क्लिप के आने के बाद नरेश बाल्यान को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।