ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज फैसला नहीं

वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज फैसला नहीं आएगा। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष के वकील अनुपम द्विवेदी ने कहा कि आज जो आदेश आना था वो जज साहब की छुट्टी पर होने की वजह से नहीं आ पाया। अगली तारीख 14 नवंबर की दी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि उस दिन आदेश आ जाएगा।

बता दें कि पिछले साल अगस्त में दिल्ली की एक महिला राखी सिंह और चार अन्य महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में श्रृंगार गौरी और कुछ अन्य देवी-देवताओं के दर्शन-पूजन की अनुमति की माँग करते हुए एक याचिका दाख़िल की। वाराणसी की एक निचली अदालत में दाख़िल अर्ज़ी में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि ये देवी-देवता प्लॉट नंबर 9130 में मौजूद हैं जो विवादित नहीं है। अर्ज़ी में कहा गया कि सर्वे कराके पूरे मामले को सुलझाया जाए।

लगभग आठ माह बाद आठ अप्रैल, 2022 को अदालत ने सर्वेक्षण करने और उसकी वीडियोग्राफ़ी के आदेश दे दिए। मस्जिद इंतज़ामिया (प्रबंधन समिति) ने कई तकनीकी पहलुओं के आधार पर इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसे अदालत ने नामंज़ूर कर दिया।