नई दिल्ली। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड के आरोपित आफताब की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। आज आफताब की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने आफताब की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया।
पेशी के लिए आफताब ने पढ़ाई के लिए कानून की कुछ किताबों की मांग की है। कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो आफताब को गर्म कपड़े मुहैया कराएं। इसके पहले 6 जनवरी को कोर्ट ने आफताब को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। छह जनवरी को आफताब ने कोर्ट से मांग की थी कि उसे क्रेडिट और डेबिट कार्ड देने की अनुमति दी जाए। 23 दिसंबर, 2022 को कोर्ट ने आफताब को 06 जनवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
कोर्ट ने 23 दिसंबर, 2022 को आफताब के आवाज के नमूने (वॉयस सैंपल) लेने की दिल्ली पुलिस को अनुमति दी थी। 22 दिसंबर, 2022 को आफताब ने कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली थी। आफताब ने कोर्ट से कहा था कि वो अभी जेल से बाहर नहीं आना चाहता है। 17 दिसंबर, 2022 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आफताब के वकील एमएस खान को बताया था कि आफताब का ई-मेल आया है कि उसने वकालतनामा पर हस्ताक्षर जरूर किया है, लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जमानत याचिका दायर हो रही है।
साकेत कोर्ट ने 21 नवंबर, 2022 को आरोपित आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट करने की अनुमति दी थी। उसके पहले साकेत कोर्ट ने आफताब का नार्को टेस्ट करने का आदेश दिया था। श्रद्धा आफताब के साथ रहती थी। आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर करीब तीस टुकड़े कर दिए थे। उसके शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा हुआ था। वो शव के अंगों को अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर फेंकता था। बाद में पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के कई अंगों को बरामद किया।