भगौड़ा घोषित हुए स्वामी प्रसाद मौर्या और संघमित्रा मौर्या

 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री व राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्या और उनकी पुत्री बदायूं से
पूर्व भाजपा सांसद श संघमित्रा मौर्या सहित अन्य तीन के विरुद्ध, दीपक कुमार स्वर्णकार प्रकरण में लखनऊ की MP-MLA कोर्ट ने भा.द.सं. धारा 82 जारी करने के दिए आदेश।

एसीजेएम तृतीय MP-MLA अलोक वर्मा की कोर्ट ने लखनऊ के गोल्फ सिटी निवासी पत्रकार दीपक कुमार स्वर्णकार और भाजपा की
पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्या से सम्बन्धित विवादित प्रकरण में मौर्या समेत अन्य तीन आरोपियों को तीन बार समन, दो बार जमानती वारंट और एक बार गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने के कारण सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 82 जारी कर दिया है।

पूर्व में मौर्या परिवार इसी मामले को लेकर MP MLA कोर्ट के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय भी गए थे, जहाँ विद्वान न्यायधीश जसप्रीत सिंह की अदालत ने मौर्या को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आपके खिलाफ पर्याप्त सुबूत है, आपको वापस MP-MLA कोर्ट ही जाना होगा। लेकिन बावजूद इसके मौर्या परिवार उच्च न्यायालय को ही दोषी मानते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुँच गए, जहाँ मौर्य द्वारा पेश इस मामले को गंभीरता से ही नहीं लिया गया।