श्रद्धा मर्डर केस : 5 दिनों के भीतर आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट कराने का आदेश

नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने रोहिणी फॉरेंसिक साइंस लैब को 5 दिनों के भीतर आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट कराने का आदेश दिया है।साकेत कोर्ट ने आज (18 नवंबर) रोहिणी फोरेंसिक साइंस लैब को पांच दिनों के भीतर श्रद्धा वाकर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट कराने का आदेश दिया। इस बीच नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब (एनसीएफएल) ने आफताब के मोबाइल फोन, कैमरा और लैपटॉप की जांच शुरू कर दी है।

अदालत ने जांच अधिकारी (IO) को निर्देश दिया कि वह किसी थर्ड डिग्री उपाय का इस्तेमाल न करें। आरोपी आफताब पांच दिन की पुलिस हिरासत में है।

साकेत कोर्ट की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विजयश्री राठौर ने आरोपी आफताब के नार्को एनालिसिस टेस्ट की अनुमति मांगने वाले आवेदन को स्वीकार कर लिया। अदालत ने कानूनी सहायता वकील हर्षित सागर के माध्यम से अभियुक्तों की सहमति के बाद याचिका को स्वीकार कर लिया। आरोपी को वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए पेश किया गया।