नई दिल्ली। सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग (Eelection Commission of India) पर तल्ख टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव (Assembly Election) और चुनावी रैेली को लेकर आयोग को खूब खरी खोटी सुनाई। उसके बाद मंगलवार को चुनाव आयोग (Eelection Commission of India) ने अहम फैसला लिया। अब तय हुआ है कि 5 राज्यों के चुनाव की 2 मई को आने वाले नतीजों पर होने वाले विजय जूलूस नहीं निकाली जाएगी। इसके लिए राज्य शासन और स्थानीय प्रशासन को सूचित कर दिया गया है।
असल में, देश में कोरोना (COVID19) संक्रमण से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से लगातार देश में 3 लाख के ऊपर कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसी बीच कल मद्रास हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई फटकार के बाद आज मंगलवार को चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया है। जी हां आज चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव की 2 मई को आने वाले नतीजों पर होने वाले विजय जूलूस पर रोक लगा दी है।
देश के चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, असम, पुडुचेरी और तमिलनाडु में चुनाव हुए हैं और 2 मई को इन चुनाव के नतीजे आएंगे। अब आज चुनाव आयोग (Eelection Commission of India) ने नतीजों के बाद किसी तरह के विजय जुलूस या जश्न पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच चुनाव आयोग ने ये सख्त फैसला लिया है। आज चुनाव आयोग ने विजय जूलूस पर रोक लगाते हुए साफ किया कि नतीजों के बाद कोई भी प्रत्याशी सिर्फ दो लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कोरोना के लगातार बढ़ रहे संक्रमण को रोका जा सके।
गौर करने योग्य यह है कि मद्रास हाईकोर्ट (Nadras High Court) के चीफ जस्टिस एस. बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग ही कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए।