नई दिल्ली। जिस प्रकार से राज्य सरकारों ने कोरोना (COVID19) संक्रमण के कारण अपने अपने सीमा क्षेत्रा में रात की पाबंदी लगानी शुरू कर दी है, उससे आम लोग में डर समा रहा है। लोगों का लगने लगा है कि कहीं बीते साल की तरह इस साल भी लाॅकडाउन न लग जाएं। इसलिए देश के बडे शहरों से कामगारों की पलायन (Migration) करने की सूचना आ रही है। अचानक से देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर काफी भीड उमडीं।
हालांकि, सरकारी स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। लोग नहीं चाहते कि अगर देश या दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन (Lockdown) लगे तो उन्हें फिर से उन यातनाओं से गुजरना पड़े, जिससे वह पिछले साल गुजरे थे। मुंबई का भी यही हाल है। वहां तो संक्रमण काफी है। बुधवार को जैसे ही मुंबई की मेयर की ओर से कहा गया है कि यहां पर्याप्त मात्रा में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, उसके बाद लोगों में यह डर और अधिक बढा कि यदि बीमार हुआ, तो स्थिति भयावह हो सकती है। इसलिए अच्छा है कि अपने गांव-घरों की ओर लौटा जाए।
बता दें कि देश में कोरोना (COVID19) संक्रमण बढा है। राजधानी दिल्ली और मुंबई में रात की पांबदी पहले ही लगा दी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना (COVID19) वायरस के नए मामलों ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। केंद्र सरकार भी राज्य की कोरोना को लेकर वर्तमान स्थिति की वजह से चिंतित है। पुणे में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण प्रवासी मजदूर शहर छोड़कर अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। पुणे रेलवे पीआरओ ने बताया, “प्रवासी मजदूरों के लिए रेलवे स्टेशन पर प्रर्याप्त व्यवस्था की गई है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भेजा जा रहा हैं। हमें लोगों के सहयोग की ज़रूरत है।”
उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कोरोना (COVID19) के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी लखनऊ, वाराणसी और कानपुर में गुरुवार रात से नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी गई है। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही छूट होगी। कानपुर में लगातार दो दिनों से 300 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों के मिलने के बाद गुरुवार से नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय किया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Govt) की ओर से कहा गया है कि जिन जिलों में प्रतिदिन 100 से अधिक कोविड (COVID19) मामले दर्ज़ किए जा रहे हैं या कुल सक्रिय मामलों की संख्या 500 से अधिक है, वहां माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश के संबंध में जिलाधिकारी स्थानीय स्थिति के अनुरूप निर्णय लें। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित सभी बडे़ पार्क प्रातः 7-10 बजे तथा शाम 4-8 बजे के मध्य ही खुले रहेंगे। मास्क लगाना तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना आवश्यक होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु, सह – रूग्णता, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष आयु से नीचे के बच्चों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Govt) की ओर से कहा गया है कि प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में कल 8 अप्रैल से आगामी आदेश तक प्रत्येक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लागू रहेगा। प्रदेश के समस्त जिलों के नगरीय क्षेत्रों में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार लॉकडाउन (Lockdown) रहेगा।