नोएडा। देश में भले ही सरकारी आंकड़ों में कोरोना संक्रमण की दर कम हो, लेकिन प्रशासनिक सख्ती कई इलाकों में अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर में 10 फरवरी को मतदान हो जाएगा। लेकिन प्रशासन की ओर से कहा गया है कि वहां कोरोना के कारण 31 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी।
अपर पुलिस उपायुक्त (कानून-व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने इस बाबत आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी को आपदा घोषित किया गया है और 10 फरवरी को जनपद में मतदान होना है। इन दो महीनों में बसंत पंचमी, रविदास जयंती, होली समेत कई त्योहार आने वाले हैं, जिसे देखते हुए जनपद में एक फरवरी से 31 मार्च तक धारा-144 लागू रखने का फैसला किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस दौरान मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी के बिना कोई भी सभा का आयोजन नहीं किया जा सकता। शादी समारोह में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। द्विवेदी ने बताया कि विधानसभा चुनाव में घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी और प्रत्याशी एक बार में काफिले में पांच से अधिक गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।