प्रयागराज। तमाम सरकारी दावों के बीच उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के कई निर्देशों का सही से पालन नहीं हो पाया और प्रदेश में कोरोना (Covid in UP) अपना कहर बरपा रहा है। रोज नए मामले हजारों में आ रहे हैं। कई जिलों में सरकारी पाबंदी लगाई गई। इसी बीच खबर है कि कोरोना के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad HighCourt) भी बंद कर दिया गया हैं
सोमवार को कहा गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad HighCourt) और इसकी लखनऊ पीठ के कार्यालय कोविड-19 संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए 20 अप्रैल से 24 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे। इस दौरान कोई मामले दायर नहीं होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निबंधक आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा सोमवार को जारी एक अधिसूचना में बताया गया कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव ने व्यवस्था दी है कि 26 अप्रैल, 2021 से केवल अति महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से की जाएगी।
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि रोकथाम और उपचारात्मक उपायों के उद्देश्य से गठित समिति ने 19 अप्रैल, 2021 को पारित एक प्रस्ताव के जरिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad HighCourt) और इसकी लखनऊ पीठ में कोविड-19 संक्रमण श्रृंखला तोड़ने के उद्देश्य से यह निर्णय किया है।
बता दें कि गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन द्वारा रात्रि कर्फ्यू (रात 8 से सुबह 7 बजे) को 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है।देवरिया में मास्क न पहनने पर एक व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। श्रीपति मिश्र एसपी देवरिया ने बताया, “2 दिन पहले एक व्यक्ति का 1000 रुपये का चालान काटा गया। पुलिस ने उन्हें मास्क भी दिया। फिर भी मास्क न लगाने के लिए 10,000 रुपये का चालान किया गया।”