नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस रेखा पल्ली की अध्यक्षता वाली बेंच ने आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल (एक्यूआईएस) की जांच के लिए समय सीमा 2 दिसंबर तक बढ़ा दी है। हाई कोर्ट ने 19 नवंबर को एक्यूआईएस की जांच के लिए और समय दिए जाने से इनकार करने के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर इस मामले के 11 आरोपितों को नोटिस जारी किया है।
दरअसल, इस मामले में जांच के लिए 90 दिन का समय 19 नवंबर को पूरा हो रहा था। दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी न होने का हवाला देते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल कर जांच के लिए और समय देने की मांग की थी लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को और समय देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट का रुख किया था।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अगस्त में झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर 17 ठिकानों पर दबिश डालकर एक संयुक्त अभियान के तहत इन आरोपितों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक इस आतंकी मॉड्यूल का नेतृत्व रांची का रहने वाला डॉ. इश्तियाक कर रहा था। इसके अलावा एनामुल अंसारी, शाहबाज अंसारी, अल्ताफ अंसारी, हसन अंसारी, अर्शद खान, उमर फारुक, मोहम्मद रिजवान, मोतिउर रहमान, रहमतुल्लाह और फैजान अहमद को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक झारखंड के निवासी हसन अंसारी, एनामुल अंसारी, अल्ताफ अंसारी, अरशद खान, उमर फारुक और शाहबाज अंसारी कुछ दिनों से राजस्थान के भिवाड़ी में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे।
पुलिस ने इनके पास से एक एके-47 राइफल, एक .38 बोर की रिवाल्वर, .38 बोर के छह रिवाल्वर, .32 बोर के 30 जिंदा कारतूस, एके-47 के 30 जिंदा कारतूस और कई दूसरे हथियार और साहित्य बरामद किए थे।