केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई 17 जनवरी को

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर आज सुनवाई टाल दी है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने ईडी की याचिका पर अब 17 जनवरी 2025 को सुनवाई करने का आदेश दिया है।

बुधवार काे काेर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया कि इस मामले पर दलील रखने के लिए एएसजी एसवी राजू उपलब्ध नहीं हैं। इस पर केजरीवाल की ओर से पेश वकील विक्रम चौधरी ने विरोध करते हुए कहा कि ईडी को ट्रायल कोर्ट के जमानत के आदेश पर हाई कोर्ट के रोक के आदेश को वापस लेना चाहिए। इस पर ईडी की ओर से कहा गया कि केजरीवाल जमानत पर ही हैं, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। इससे पहले 7 अगस्त को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा था कि मैं असमंजस में हूं कि आप करना क्या चाहते हैं। क्या आप केजरीवाल को फिर से गिरफ्तार करने जा रहे हैं।

केजरीवाल ने ईडी की याचिका पर अपने जवाब में कहा था कि ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली जमानत को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड़ होगा। केजरीवाल की ओर कहा गया था कि ईडी ने गलत तरीके से दबाव बनाकर गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। इस मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे रखी है और सीबीआई के मामले में नियमित जमानत मिल चुकी है।