नई दिल्ली। लोक सभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) की शुरुआत 19 अप्रैल से हो गई है. ऐसे में देश के हर नागरिक को अपने संवैधानिक आधिकार के तहत वोट डालना चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है या 18 साल से अधिक भी है और आप वोट देने की तैयारी में हैं तो ये खबर आपके लिए है। वोट देने के लिए वोटर्स के पास वोटर आईडी (Voter ID Card) होना चाहिए, क्योंकि पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालने से पहले वोटर आईडी कार्ड दिखाना होता है। वोटर आईडी कार्ड के ज़रिए वोटर्स की पहचान को वेरिफाई किया जाता है ताकि कोई एक व्यक्ति दूसरे के बदले वोट न कर पाए।
ऐसे में अगर आपने नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई (Voter Card apply online 2024) किया था, लेकिन वोटर आईडी (Apply New Voter ID Card) आपके पास बनकर नहीं आया है तो क्या करना चाहिए? क्या होगा अगर वोटिंग के समय वोटर आईडी कार्ड खो जाए या वोटिंग सेंटर पर आप अपना वोटर आईडी कार्ड ले जाना भूल जाएं? क्या तब भी वोट दिया जा सकता है?
वोटर आईडी के अलावा कई डॉक्यूमेंट को दिखाकर वोट की अनुमति
अगर आप रजिस्टर्ड वोटर हैं तो आप बिना वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card Online) के भी वोट डाल सकते हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक, वोटर आईडी के अलावा और भी कई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनको दिखाकर वोट (How to Vote) करने की अनुमति मिल जाती है। इसके लिए चुनाव आयोग ने उन 12 डॉक्यूमेंट के बारे में बताया है। जिसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होने पर वोट डाला जा सकता है. तो चलिए जान लेतें हैं वोटर कार्ड न होने पर वोट डालने के लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट क्या-क्या हैं…
इन डॉक्यमेंट्स के नाम इस प्रकार हैं
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- यूनिक डिसएबिलिटी आईडी यानी UDID आईडी
- सर्विस आईडी कार्ड
- पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक
- लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- पेंशन कार्ड
- MP-MLA और MLC के लिए जारी ऑफिशियल आईडी कार्ड
मनरेगा जॉब कार्ड