Lakhimpur Kheri case : अभी राहत नहीं मिलेगी आशीष मिश्रा को, कोर्ट की जमानत अर्जी खारिज

केंद्रीय गृहराज्यमंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को अभी सलाखों के पीछे ही रहना होगा। बुधवार को सीजेएम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आशीष मिश्रा के वकील जिला कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करने की तैयारी में हैं। हालांकि, जानकारों का कहना है कि वहां से भी आशीष मिश्रा को राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है।

तीन अक्‍टूबर को लखीमपुर में हुई हिंसक झड़प में चार किसान, स्‍थानीय पत्रकार और एक भाजपा कार्यकर्ता सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। आरोप है कि जिस थार जीप से किसानों को कुचला गया था वह आशीष मिश्रा ही चला रहे थे। आशीष को पूछताछ के लिए एसआईटी ने रिमांड पर लिया है। एसआईटी ने आशीष की 14 दिन की रिमांड मांगी थी। तीन दिन की रिमांड 12 अक्टूबर से शुरू हुई।

इस मामले में गौर करने योग्य यह भी है कि आज राहुल गांधी के नेतृत्व में सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल महामहिम रामनाथ कोविंद से मिलकर ज्ञापन सौंप चुका है। इसमें पीड़ित परिवार को समुचित न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।