महात्मा गांधी के खिलाफ की गलतबयानी, संत कालीचरण के खिलाफ मामला हुआ दर्ज

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने वाले हिंदुत्ववादी कालीचरण के विरुद्ध थाना टिकरापारा, रायपुर में अपराध क्रमांक 578/2021 धारा 505(2), 294 IPC के तहत अपराध दर्ज़ किया गया है।

रायपुर। महात्मा गांधी के खिलाफ ‘‘अपमानजनक’’ टिप्पणी करने और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रशंसा करने के आरोप में हिंदू धार्मिक नेता कालीचरण महाराज के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रायपुर के रावणभाठा मैदान में रविवार शाम को दो दिवसीय ‘‘‘धर्म संसद’ के अंतिम दिन कालीचरण महाराज ने अपने भाषण के दौरान राष्ट्रपिता के खिलाफ ‘‘अपमानजनक’’ टिप्पणी की थी और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रशंसा की थी। इस दौरान कालीचरण महाराज ने लोगों से कहा था कि उन्हें धर्म की रक्षा के लिए एक कट्टर हिंदू नेता को सरकार के मुखिया के तौर पर चुनना चाहिए। उनके इस बयान पर राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेताओं ने आपत्ति जताई थी।

रायपुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे की शिकायत पर पुलिस ने शहर के टिकरापारा थाने में कालीचरण महाराज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कालीचरण महाराज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 505 (2)(विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) और 294 (अश्लील कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है।
इस संबंध में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने ट्विटर पर जानकारी साझा की है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने रविवार को कहा था कि महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल बेहद आपत्तिजनक है और कालीचरण को पहले यह साबित करना चाहिए कि वह एक संत हैं।