New COVID19 Guideline : आए हैं विदेश से तो, 7 दिनों तक रहना होगा होम क्वरंटीन

जिस प्रकार से देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है, उसमें विदेशों से आए लोगों की संख्या अधिक है। दिल्ली और मुंबई में ऐसे मरीजों की पहचान की गई है। अब भारत सरकार ने विदेशों से आने वाले लोगों के लिए सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। केंद्रीय गृहमंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से आज नई गाईडलाइन जारी की गई है। इसके अनुसार, अभी के माहौल में यदि कोई व्यक्ति विदेश से यात्रा करते भारत पहुंच रहा है तो उसे अनिवार्य रूप से 7 दिनों तक अपने घरों में रहना होगा। होम आइसोलेशन को लेकर सरकार की ओर इस आदेश के पालन कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

बता दें कि गाइडलाइन के मुताबिक एयरपोर्ट पर उतरने के बाद विदेशी से आने वाले यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इस दौरान उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। वहीं अगर किसी में कोरोना के लक्षण दिखे, तो उसे तुरंत आइसोलेट किया जाएगा। निगेटिव आने वाले लोगों के लिए 7 दिन के होम क्वारंटीन का प्रावधान है। सरकार ने साफ कहा कि हाई रिस्क कंट्री से आने वाले लोगों को एयरपोर्ट पर ही आरटी-पीसीआर के लिए सैंपल देना होगा। साथ ही एक फॉर्म भी उनसे भरवाया जाएगा, जिसमें होम क्वारंटीन से जुड़ी शर्ते होंगी।

कोरोना मरीजों की संख्या एक लाख के पार पहुंच गई है। जिसको देखते हुए अब सख्त कदम उठाए जा रहे। दावा किया जा रहा था कि विदेशों से बड़ी संख्या में यात्री ओमिक्रॉन वेरिएंट से ग्रसित होकर आ रहे, जिस वजह से देश में आंकड़ा तेजी से फैल रहा है। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्तपाल के एमडी डॉ सुरेश कुमार की ओर से भी बताया गया है कि 1 दिसंबर से अब तक एयरपोर्ट पर 410 यात्री आए हैं जिसमें से 185 यात्री ओमिक्रोन पॉजिटिव हैं, इसमें से 178 मरीज़ों को डिस्चार्ज किया है, ये मरीज़ बिना ऑक्सीजन के ठीक हुए हैं। मामलों में हो रही वृद्धि, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बड़ी चुनौती है।