OTT Issue : सरकारी नियम के बावजूद ओटीटी पर है अश्लील सामग्री, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ?

केंद्र सरकार के इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (गाइडेंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021, के तहत अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अपने कंटेट को क्लासिफाई करना होगा कि वे किस कैटेगरी के हैं और किस उम्र के यूजर उस कंटेंट को देख सकते हैं।

नई दिल्ली। हाल ही में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया के साथ ओटीटी को लेकर नए सरकारी प्रावधानों की जानकारी पूरे देश को दी। चंद दिन भी नहीं हुए कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की है। एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। अश्लील सामग्री अभी भी कुछ ओटीटी मंचों पर दिखाई जा रही है। इसको लेकर संतुलन बनाने की आवश्यकता है।

असल में, जस्टिस अशोक भूषण और आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह सोशल मीडिया के नियमन संबंधी सरकार के हालिया गाइडलाइंस के बारे में शुक्रवार को जानकारी दें। इसी दिन अमेजन प्राइम की इंडिया प्रमुख अर्पणा पुरोहित की याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी। पीठ ने कहा, संतुलन कायम करने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ OTT प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री भी दिखाई जा रही है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कुछ OTT (over-the-top) प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओवर दी टॉप प्लेटफॉर्म पर कई बार किसी न किसी तरह की अश्लील सामग्री दिखाई जाती है और इस तरह के कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता है। कोर्ट ने यह बात तब कही जब उसके सामने Amazon Prime की कंटेंट हेड अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत अर्जी रखी गई।

असल में, नए इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी नियमों के मुताबिक, एडल्ट कंटेंट परोसने से पहले Netflix, Amazon Prime और Disney Hotstar जैसे OTT platforms को अब इसे A रेटिंग देनी होगी। एडल्ट कंटेट को अब 18 साल से कम के यूजर नहीं देख पाएंगे। इन OTT platforms पर अश्लीलता परोसने का आरोप काफी समय से लग रहा है, इसके नियमन के लिए केंद्र सरकार यह नया नियम लेकर आई है।