सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, दो सप्ताह के अंदर 40 मंजिला सुपरेटक की इमारत को ध्वस्त करने को कहा

नई दिल्ली। पूर्व के आदेश का अब तक पालन नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है। दिल्ली से सटे नोएडा के बहुचर्चित सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के ट्विन टावरों को सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्तों में ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्य कांत की बेंच ने अपने आदेश में कहा है, ‘नोएडा के सीईओ इस अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे, ध्वस्त करने का कार्य इस आदेश के दो हफ्तों के भीतर शुरू होगा।’

सर्वोच्च अदालत ने इसके लिए नोएडा के सीईओ को 72 घंटों के भीतर सभी संबंधित एजेंसियों की बैठक बुलाने को कहा है, जिसमें ट्विन टावरों को ढहाने के कार्यक्रम को अंतिम रूप देना है। 40 मंजिला इमारतों के इस गैर-कानूनी प्रोजेक्ट को रीयल एस्टेट डेवलपर सुपरटेक ने विकसित किया है, जिसे गिराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुका है। लेकिन, आज इसे दो हफ्तों में ध्वस्त करने के लिए कह दिया गया है।