दिल्ली। नॉर्थ दिल्ली में 7 मिलियन की आबादी को बिजली सप्लाई करने वाली अग्रणी पावर यूटिलिटी टाटा पावर-डीडीएल रविवार, 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक बिजली मामलों के निपटारे के लिए अदालत लगाएगा। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के साथ मिलकर इस ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’ का आयोजन पीएलए-1, सब-स्टेशन बिल्डिंग 2/13, रोहिणी, दिल्ली (वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल के नज़दीक) आयोजित होगा। इस अदालत में बिजली चोरी के मामलों का तत्काल निपटान किया जाएगा।
आगामी लोक अदालत में भाग लेने के इच्छुक लोगों को 19124 डायल कर या eac.care@tatapower-ddl.com पर ईमेल भेज कर लोक अदालत के लिए रजिस्टर करना होगा। शिकायतकर्ताओं को लोक अदालत में अपनी फोटो आईडी और बिजली चोरी संबंधी बिल की प्रतिलिपि के साथ आना होगा।
उपभोक्ता इस अवसर का लाभ उठाकर तत्काल अपने लंबित मामलों का निपटारा कर सकते हैं। यदि उपभोक्ता बिजली चोरी बिलों/मामलों का निपटान करने में असफल रहते हैं, तो कंपनी उनके खिलाफ विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत आपराधिक मामला दायर कर सकते हैं। उपभोक्ता बिलों का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट, चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन माध्यमों या कैश के जरिए कर सकते हैं। टाटा पावर-डीडीएल इस लोक अदालत को सफल बनाने के लिए विभिन्न चैनलों के माध्यम से उपभोक्ताओं को इस बारे में जानकारी दे रही है।