मुंगेर आर्म्स एक्ट में दो दोषी करार , चार रिहा,अन्य एके-47 राइफल मामलों में भी अभियुक्त है आरोपी

मुंगेर जिले के मुफस्सिल पुलिस ने एके-47 राइफल की बरामदगी एवं अभियुक्तों के गिरफ्तारी के दौरान छापामारी में अभियुक्त के घर से दो दोनाली बन्दूक बरामदगी की थी

मंगलवार को इस सत्रवाद संख्या 359/18 में एडीजे तृतीय अनील कुमार मिश्रा के कोर्ट में सुनवाई हुई । कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्य ,अभियोजन एवं बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद मिर्जापुर बरदह गांव के अभियुक्त मो. एजाजुल रहमन एवं उनके पुत्र मो. रिजवान उर्फ भुट्टो को आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया । ।वहीं ,अन्य चार अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। जिसमें दो महिला हैं ।इस मामले में तीन अभियुक्त जमानत पर थें। जिसमें एक अभियुक्त 65 वर्षीय एजाजुल रहमान को दोषी करार देने के बाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया ।अभियोजन पक्ष से एपीपी सरोज कुमार ने बहस में भाग लिया ।

यें हुए रिहा: मिर्जापुर गांव के मो.रमजु, मो. मुसिर आलम ,इमरान आलम की पत्नी सादा रिफत एवं अजमेरी बेगम रिहा तो हुई लेकिन ,दोनों महिलाओं एके 47 मामले में पूर्व से जेल में बंद हैं । इसके आलावा इनके विरुद्ध जबलपुर , एमपी के कोर्ट में भी मामले दर्ज है।

क्या है मामला: एके-47 मामले में दर्ज मुफस्सिल थाना कांड संख्या 323/18 में अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं आग्नेयास्त्र बरामदगी के लिए पुलिस ने 14 सितंबर 2018 को मुफस्सिल थाना के मिर्जापुर गांव के अभियुक्त गुलन उर्फ गुलफाम पिता एजाजुल रहमान के घर में छापामारी की ।गुलन उर्फ गुलफाम तो गिरफ्तार नहीं हुआ लेकिन,छापामारी के दौरान पुलिस ने रूम से दो देशी दोनाली बन्दूक 12 बोर की बरामद की ।जिसके बॉडी मे दास एण्ड कम्पनी लिखा था ।साथ ही साथ पुलिस ने घर से छह अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था ।
31 अक्टूबर 2018 को पुलिस ने सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र सर्मपित किया था । जिसमें दो अभियुक्तों को कोर्ट ने दोषी करार दिया एवं चार अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया है ।