नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला,केंद्र सरकार के फैसले को बताया सही

सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को लेकर आज एक बड़ा फैसला सुनाया है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में केंद्र सरकार द्वारा की गई नोटबंदी को सही करार दिया है और इसी के साथ कोर्ट ने 500 रुपए और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है।


जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने इस मुद्दे पर आज सुनवाई की जिसमें जस्टिस अब्दुल नजीर के अलावा जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन, और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना शामिल रहे. जस्टिस बीआर गवई ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि आर्थिक नीति के मामलों में बड़ा संयम रखना होगा। न्यायालय अपने विवेक से कार्यपालिका के विवेक का स्थान नहीं ले सकता उन्होंने आगे कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को केवल इसलिए दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि प्रस्ताव केंद्र सरकार से आया था।आखिर में सर्वोच्च न्यायालय का मानना ​​है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) अत्यधिक प्रत्यायोजन के आधार पर असंवैधानिक के रूप में रद्द नहीं की जा सकती। कोर्ट का कहना है कि इनबिल्ट सुरक्षा उपाय हैं।सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना जिसमें नोटबंदी की घोषणा की गई थी उसे सिर्फ निर्णय लेने की प्रक्रिया के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है।