हल्द्वानी के 50 हज़ार लोगों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत दी गई है।सुप्रीम कोर्ट ने आज हल्द्वानी मामलें में सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाइकोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी है और कहा है कि 7 दिन में 50,000 लोगों को बेदखल नहीं किया जा सकता है।बता दे उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद अधिकारियों ने 4000 से अधिक परिवारों को बेदखली नोटिस जारी किया था जिसके बाद लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी है।
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— Live Law (@LiveLawIndia) January 5, 2023
जस्टिस संजय किशन कौल ने सुनवाई के दौरान कहा कि “दो पहलू हैं। एक वे पट्टे का दावा करते हैं।दूसरा वे कहते हैं कि लोग 1947 के बाद चले गए और जमीनों की नीलामी हुई। लोग इतने सालों तक वहां रहे। वहां प्रतिष्ठान हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि सात दिनों में उन्हें हटा दें?हमें क्या परेशान कर रहा है कि नीलामी में जमीन खरीदने वाले लोगों के परिदृश्य से आप कैसे निपटते हैं। आप भूमि का अधिग्रहण कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं।वही जस्टिस अभय एस ओका ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि दशकों से वहां रह रहे लोगों को हटाने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात करना होगा।यहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने रेलवे और उत्तराखंड सरकार को व्यावहारिक समाधान खोजने की हिदायत दी और कहा कि एक व्यावहारिक समाधान खोजें। यह एक मानवीय समस्या है।