ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ़्तार

नई दिल्ली। ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 153/295 के तहत गिरफ़्तार किया। आज मोहम्मद जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A/295A के तहत दर्ज़ एक मामले की जांच के दौरान, वे जांच में शामिल हुए। रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत होने के चलते उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। उनके रिमांड की मांग के लिए उन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा रहा है।

बता दें कि धारा 153 दंगा करने के इरादे से या किसी को उकसाने या दंगा कराने पर लगाई जाती है। वहीं 295 ए किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का जानबूझकर अपमान करने पर लगाई जाती है । इसी मामले की जांच के चलते आज जुबैर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जिसके बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट ने मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया।

मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तार पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने टिवट करके कहा है कि झूठ को उजागर करने वालों के खिलाफ भाजपा ऐसी ही कार्रवाई करती है।

पुलिस ने दावा किया है कि पर्याप्त सबूतों के आधार पर जुबैर को गिरफ्तार किया गया है। जुबैर को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी।