नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में दंडात्मक कार्रवाई से कोई संरक्षण देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने संरक्षण के अनुरोध संबंधी आम आदमी पार्टी (आप) नेता केजरीवाल के आवेदन को 22 अप्रैल को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया है। समन को चुनौती देने वाली उनकी मुख्य याचिका पर भी उसी दिन (22 अप्रैल) सुनवाई होगी।
दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक विचार हैं। हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि भारी सुरक्षा तैनात है। हम यहीं इंतजार करेंगे। अगर एक लोकप्रिय सीएम को इस तरह से गिरफ्तार किया जाता है, तो उनके समर्थक पूरी दिल्ली से यहां आएगी।
हाईकोर्ट ने आज ईडी को नोटिस जारी कर पूछा कि समन रद्द क्यों नहीं किए जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत क्यों नहीं दी जाएगी। कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने पहुंचे हैं। अगर यह एक तलाशी अभियान है, तो वे पुलिस कर्मियों से भरी चार बसें क्यों लाए हैं? आरएएफ कर्मियों से भरी दो बसें लाने की क्या जरूरत थी? पूरे इलाके की बैरिकेडिंग करने की क्या जरूरत थी? यह अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश है।
दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि यह स्पष्ट है कि ईडी और बीजेपी अदालतों का सम्मान नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता तो वे आज ही अरविंद केजरीवाल के आवास पर छापा मारने नहीं आते। यह एक राजनीतिक साजिश है और वे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए यहां आए हैं।