नई दिल्ली। कोरोना काल में किसी को भूखा नहीं सोना है। केंद्र सरकार इस प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। अब केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि सप्ताह में हर दिन राशन की दुकान खुली रहेंगी। कोरोना के समय में कई राज्यों ने अपने राज्य में लोगों को राशन मुफ्त में देने का निर्णय किया हुआ है।
दरअसल, “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” (पीएम-जीकेएवाई III) का कार्यान्वयन फ़िलहाल दो महीने की अवधि यानी मई और जून 2021 के लिए उसी तरीके से शुरू किया गया है, जैसे पहले की तरह मुफ्त खाद्यान्न (चावल / गेहूं) के एक अतिरिक्त कोटा के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम राशन प्रदान करके किया गया था। इन वितरण कार्यों से एनएफएसए की दोनों श्रेणियों अर्थात् अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के तहत कवर किए गए लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को उनकी नियमित मासिक एनएफएसए पात्रता से अधिक खाद्यान्न प्राप्त होगा।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 15 मई, 2021 को एक परामर्श जारी किया गया है। इस परामर्श के अनुसार सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को महीने के सभी दिनों में उचित मूल्य की दुकानें खुली रखने और लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना- पीएमजीकेएवाई III तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- एनएफएसए खाद्यान्न का वितरण पूरे दिन में क्रमबद्ध तरीके से करना चाहिए। इस दौरान उचित मूल्य की दुकानों पर सही सुरक्षित दूरी तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन होना सुनिश्चित करना चाहिए। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि, उचित मूल्य की दुकानों को नियमित बाजार के खुलने के प्रतिबंधित घंटों से अलग छूट दी जाए।
विभाग द्वारा जारी सलाह के अनुसार ही राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा पीएमजीकेएवाई III और एनएफएसए के तहत खाद्यान्न सभी एनएफएसए लाभार्थियों को कोविड -19 प्रोटोकॉल का विधिवत पालन करते हुए सुरक्षित तथा समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से यह अनुरोध किया गया है कि वे लाभार्थियों को बिना किसी कठिनाई के उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और इस संबंध में किए गए उपायों का व्यापक प्रचार भी करें।