Delhi New Excise Policy : अब दिल्ली में सरकार नहीं चलाएगी शराब की दुकानें

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र अब 21 साल होगी, इससे कम उम्र के व्यक्ति को ऐसी जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी जहां शराब परोसी जाती है।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार (Delhi Govt) की ओर से सोमवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। दिल्ली सरकार (Delhi Govt.) अब सरकारी शराब की दुकानों का संचालन नहीं करेगी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि किसी नए शराब दुकान (Liquor shop) खोलने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। दिल्ली सरकार के कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया और इसकी जानकारी स्वयं दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने दी।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा कि दिल्ली में शराब का समान वितरण होगा लेकिन कोई नई दुकान नहीं खुलेगी। दिल्ली में अब सरकारी शराब की दुकान नहीं होगी। दिल्ली में शराब की क्वालिटी चेक करने के लिए सरकार क्वालिटी चेक का अपना एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाएगी। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र अब 21 साल होगी, इससे कम उम्र के व्यक्ति को ऐसी जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी जहां शराब परोसी जाती है।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शराब माफिया पर शिकंजा कसने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके उन सब फैक्टर को हटाया जा रहा है जिनकी वजह से शराब माफिया अपना अवैध कारोबार चला पाता है।

बता दें कि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति (new excise policy) को मंजूरी दे दी है। नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में शराब की नई दुकानें नही खुलेगी। सभी सरकारी दुकानें बंद होंगी। दिल्ली में शराब की अब सभी दुकानें प्राइवेट होंगी। यह नीति अगले तीन महीने में लागू कर दी जाएगी।

दरअसल, शराब की गुणवत्ता के लिए एक जांच समिति बनेगी। नई नीति से 1500 से 2000 करोड़ की अतिरिक्त आय सरकार को होगी। अभी दिल्ली में 272 में से 80 वार्ड में शराब की दुकानें नही हैं। इसे ठीक किया जाएगा। शराब की दुकानें अब 500 वर्ग फीट की होंगी।