सशस्त्र बलों में एकता और अनुशासन को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम: अंतर-सेवा संगठन अधिनियम 2023 के नियम अधिसूचित

नई दिल्ली।  सरकार ने सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं के बीच एकता, कमांड दक्षता और अनुशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम 2023 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 27 मई 2025 से प्रभावी करते हुए राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है।

इस अधिनियम का उद्देश्य अंतर-सेवा संगठनों (ISOs) के संचालन में समन्वय, अनुशासन और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करना है। यह कानून 2023 के मॉनसून सत्र में संसद द्वारा पारित हुआ था और 15 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 10 मई 2024 से लागू हुआ।

इस कानून के अंतर्गत ISO के कमांडर-इन-चीफ और ऑफिसर-इन-कमांड को अधिकार प्राप्त होंगे कि वे अपने अधीन सेवा कर रहे कर्मियों पर अनुशासन और प्रशासन संबंधी कार्यवाहियाँ कर सकें, बिना उनकी मूल सेवा शर्तों में बदलाव किए।

धारा 11 के तहत अधिसूचित नियम इन प्रावधानों को लागू करने का मार्गदर्शन देंगे, जिससे ISOs की कार्यप्रणाली और अधिक संगठित एवं प्रभावी होगी।