इंद्राणी मुखर्जी को विदेश जाने की अनुमति देने की मांग पर सीबीआई को नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया की पूर्व निदेशक और शीना बोरा हत्या मामले में आराेपित इंद्राणी मुखर्जी को विदेश जाने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर सीबीआई को नोटिस जारी किया है।

इंद्राणी मुखर्जी ने बांबे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इंद्राणी मुखर्जी को स्पेन और ब्रिटेन की दस दिनों की यात्रा पर जाना है। 19 जुलाई को ट्रायल कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को विदेश जाने की इजाजत दे दी थी। ट्रायल कोर्ट के फैसले को सीबीआई ने बांबे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने 27 सितंबर को ट्रायल कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया था। हाई कोर्ट के इसी फैसले को इंद्राणी मुखर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

शीना बोरा की हत्या के मामले में इंद्राणी मुखर्जी को अगस्त, 2015 में गिरफ्तार किया गया था। इंद्राणी को इस मामले में वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। इंद्राणी मुखर्जी पर आरोप है कि उसने अप्रैल, 2012 में शीना बोरा की हत्या कार में गला घोंटकर कर दी थी। आरोप है कि इस अपराध में इंद्राणी की मदद उसके ड्राइवर श्यामवीर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने की थी। शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी और उसके पूर्व पति पीटर मुखर्जी की बेटी थी। फिलहाल इंद्राणी समेत सभी आरोपित जमानत पर हैं।