नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति मामले में एजेंसी की जांच के संबंध में उन्हें जारी किए गए समन का पालन नहीं करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक नई शिकायत दर्ज की है। लोक सेवक के आदेश का पालन न करने पर आईपीसी की धारा 174 और ईडी द्वारा जारी समन का पालन न करने पर धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है। अदालत इस मामले की सुनवाई 7 फरवरी को करेगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के खिलाफ विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोप में नोटिस देने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें पुलिस से सहानुभूति है, जिससे अपराध रोकने के बजाय राजनीतिक आकाओं द्वारा नौटंकी करवाई जा रही है।
केंद्रीय जांच एजेंसी अब तक अरविंद केजरीवाल को पांच समन जारी कर चुकी है, जिसमें उनसे कथित शराब नीति घोटाले की चल रही जांच के लिए उपस्थित होने की मांग की गई है। केजरीवाल ने यह दावा करते हुए समन को नजरअंदाज कर दिया कि ये उन्हें गिरफ्तार करने के अवैध प्रयास हैं। केजरीवाल 2023 में 2 नवंबर और 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी और 2 फरवरी के लिए ईडी के समन में शामिल नहीं हुए। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी।